मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध- अपूर्व देवगन
मंडी, 23 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने पंचायतीराज संस्थाओं के मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिला में तीन चरणों में 26 मई, 28 मई एवं 30 मई, 2026 को प्रातः सात बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक मतदान होगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपूर्व देवगन ने बताया कि पहले चरण की ग्राम पंचायतों में 24 मई को दोपहर बाद 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण की ग्राम पंचायतों में 26 मई को दोपहर बाद तीन बजे और तीसरे चरण की पंचायतों में 28 मई, 2026 को दोपहर बाद तीन बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-बी के प्रावधान के तहत जारी इन आदेशों के अनुसार किसी ...








